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लोक अदालत का आयोजन जनपद के विभिन्न न्यायालयों में अलग अलग तिथियों पर होगा आयोजित।

डिप्टी व्यूरो रिपोर्ट सोनभद्र।

रॉबर्ट्सगंज/सोनभद्र। अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र शैलेन्द्र यादव ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं उ0 प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार रवीन्द्र विक्रम सिंह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश, सोनभद्र के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा आगामी वर्ष 2025 हेतु आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथियां नियत की गयी है जो निम्नवत् है:- 08 मार्च, 2025, 10 मई, 2025, 13 सितम्बर, 2025 एवं 13 दिसम्बर, 2025। उक्त तिथियों पर जनपद न्यायालय सोनभद्र के प्रांगण एवं वाह्य न्यायालय ओबरा, दुद्धी तथा ग्रामीण न्यायालय, घोरावल के प्रांगण में एवं राजस्व सम्बन्धी वादों के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत सभी राजस्व न्यायालय परिसर में आयोजन किया जायेगा।
आगामी वर्ष 2025 में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आप अपने मामलें को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विशिष्ट विषय आपराघिक शमनीय वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, आर्बिट्रेशन, एवं (Petty Offence) के वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकायें, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल (excluding non-compoundable), सर्विस में वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित एवं सेवानिवृतिक परिलाभों से सम्बन्धि विवाद, राजस्व वाद(केवल मान्नीय उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालयों में लम्बित वाद), अन्य सिविल वादों (किराया,सुखाविकार, व्ययादेष, विशिष्ट अनुतोश वाद) से सम्बन्धित मामलों के साथ साथ सुलह योग्य प्री-लिटिगेशन मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर आप अपने मामलों को निस्तारण करा सकते है।
उन्होंने जनसाधारण को इस सूचना के माध्यम से अवगत कराया जाता है कि उक्त प्रकार के लम्बित वाद/विवाद/शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित अधिकरण/फोरम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया।

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