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एनआईए को मिली आतंकी तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड, अब खुलेंगे 26/11 हमले के राज

विष अमृत संवाददाता

एनआईए को मिली आतंकी तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड, अब खुलेंगे 26/11 हमले के राज
एनआईए ने शुक्रवार को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट के आदेश पर 18 दिनों की हिरासत में ले लिया जिसके दौरान उससे 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा जाएगा।

एनआईए को मिली आतंकी तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांड,

तहव्वुर राणा की 18 दिन की रिमांडनई दिल्ली। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को गुरुवार को भारत लाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। यहां अदालत ने राणा को एनआईए की 18 दिन की हिरासत में भेज दिया है।

एनआईए करेगी पूछताछ
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने शुक्रवार को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को कोर्ट के आदेश पर 18 दिनों की हिरासत में ले लिया, जिसके दौरान उससे 26/11 के घातक आतंकवादी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ की जाएगी।
एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था
आतंकवाद विरोधी एजेंसी ने अमेरिका से उसके सफल प्रत्यर्पण के बाद गुरुवार शाम यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर पहुंचने पर औपचारिक रूप से उसे गिरफ्तार करने के बाद पटियाला हाउस में एनआईए की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था।
सुरक्षा वाले काफिले में पटियाला हाउस पहुंचाया गया
अदालत ने शुक्रवार को राणा को 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस के विशेष हथियार और रणनीति (एसडब्ल्यूएटी) और अन्य सुरक्षाकर्मियों के भारी सुरक्षा वाले काफिले में पटियाला हाउस अदालत परिसर से एनआईए मुख्यालय लाया गया।
अधिकारियों ने बताया कि राणा को यहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित आतंकवाद रोधी एजेंसी के मुख्यालय के अंदर एक उच्च सुरक्षा वाली कोठरी में रखा जाएगा।
राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेगा
अदालत के आदेश के तुरंत बाद जांच एजेंसी द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राणा 18 दिनों तक एनआईए की हिरासत में रहेगा, इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ करेगी, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक घायल हुए थे।
एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी
दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा कि एनआईए ने 20 दिन की पुलिस हिरासत मांगी थी। कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि हिरासत में लेने से पहले और अगली तारीख पे पेश होने से पहले भी मेडिकल टेस्ट होंगे और बीच में जो भी मेडिकल आवश्यकताएं हैं उसे पूरा किया जाएगा। आने वाले समय में तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया जाएगा।

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