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बाल भिक्षावृत्ति के रोकथाम बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गए आवश्यक

ब्यूरो रिपोर्ट रिजवान सिद्दिकी

भदोही/उत्तर प्रदेश। अपर पुलिस अधीक्षक नोडल अधिकारी एएचटीयू द्वारा किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के सम्बन्ध में की गयी गोष्ठी बाल भिक्षावृत्ति के रोकथाम बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही हेतु दिये गए आवश्यक दिशा-निर्देश समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी रहे उपस्थित सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

कल दिनांक-26.06.2025 को श्री शुभम अग्रवाल,अपर पुलिस अधीक्षक/नोडल अधिकारी एएचटीयू की अध्यक्षता में पुलिस लाईन ज्ञानपुर सभागार में किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण के सम्बन्ध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान वर्ष 2025 के दौरान पॉक्सो एक्ट व गुमशुदा बच्चों के संबंध में पंजीकृत अभियोगों की समीक्षा की गई। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 बाल भिक्षा वृत्ति के रोकथाम बाल श्रम उन्मूलन हेतु चलाए जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु सम्बंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गए माह जुलाई 2025 से सभी सरकारी विद्यालय पर मानव तस्करी एवं बाल श्रम के प्रति जागरूकता अभियान चलाए जाने का निर्देश दिया गया एवं अभियान के तहत होटल ढाबा व अन्य व्यवसायिक स्थलों पर चेकिंग कर बाल श्रम रोकने सम्बंधी बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान विभिन्न एनजीओ के अधिकारी/कर्मचारीगण थाना प्रभारी एएचटीयू व समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी व महिला आरक्षी मौजूद रहे। सभी संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए जागरूकता अभियान के लिए गठित टीम
1 AHTU थाना प्रभारी भदोही
2 श्रम विभाग जनपद भदोही
3 CWC जनपद भदोही
4 मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान जनपद भदोही
5 जिला प्रोबेशन अधिकारी जनपद भदोही

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